वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर कर दी थी 1500
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था का सरलीकरण किए जाने से वृद्धजनों को समय से पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार ने पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी थी।
सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि सितंबर व अक्टूबर में सभी जिलों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के चिह्नीकरण को अभियान चलाया गया। इसमें 12 हजार व्यक्ति चिह्नित किए गए। ऐसे व्यक्तियों के आंकड़े जुटाए गए जो एक अक्टूबर को 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं। साथ ही उन व्यक्तियों का आंकड़ा भी जुटाया गया, जो 59 वर्ष और छह माह की आयु पूरी कर चुके हैं।
पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना लेकर आई सरकार, 160 होंगे पुरस्कृत
देहरादून: एसजीएसटी समेत कर भुगतान में नियमित योगदान देने वाले 160 उत्कृष्ट व्यापारियों को प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। इस योजना में देहरादून व हरिद्वार के 20-20, ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल के 15-15 और शेष जिलों के 10-10 व्यापारी सम्मिलित किए जाएंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी।
20 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के विकास में व्यापारी कर राजस्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्व अर्जन में पंजीकृत व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के ऐसे पंजीकृत व्यापारी, जो रिटर्न फाइल करने, कर जमा करने व अन्य अधिनियम की प्रक्रियाओं का नियमित रूप से अनुपालन कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए व्यापारी सम्मान योजना प्रस्तावित की गई है।
इसमें एक उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त व एक राज्य का अधिकारी सदस्य होंगे। समिति अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में सम्मान के लिए निर्धारित व्यापारियों की संख्या तैयार कर व्यापारियों का चयन करेगी। चयनित व्यापारियों की सूची जोनल अपर आयुक्त से अनुमोदन के बाद मुख्यालय भेजी जाएगी।
ये है योजना के लिए पात्रता
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना की पात्रता के लिए राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी पिछले अधिकतम पांच वर्षों में कर जमा करने व विवरणियों में दाखिल करने में नियमित रहा हो। साथ में व्यापारी के विरुद्ध पिछले अधिकतम पांच वर्षों में कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की गई हो। व्यापारी पर किसी प्रकार की राजस्व की कोई देयता शेष नहीं होनी चाहिए।