उत्तराखंड दैनिक समाचार :ब्यूरो
आरबीआई ने मई-2023 में ₹2000 के नोट को चलन से बाहर करते हुए लोगों को उन्हें बैंक में जमा कराने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। वहीं, छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन व आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है और मौजूदा सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर तक आधार नंबर जुड़वाना होगा।