चार वर्ष की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से आठ हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाने में 12 अगस्त 2021 को क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनकी चार वर्ष की बेटी बाथरूम में रोते-रोते हाथ-मुंह धो रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे।
उन्होंने पूछा तो बच्ची ने बताया कि साफ-सफाई करने वाले किशन कुमार उर्फ कृष्णा ने उसके साथ गलत हरकत की है। इस पर पुलिस ने आरोपित किशन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। बच्ची का मेडिकल कराया गया, लेकिन उसमें दुष्कर्म या किसी प्रकार की चोट की बात सामने नहीं आई। इस मामले में एफएसएल से भी जांच कराई गई।
आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास की धारा में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए। आरोपित को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।