शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग न केवल वाहन का चालान करेगा, बल्कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है।
आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह या छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।