रुद्रपुर के एक थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दो बालिग युवतियाँ आपस में शादी करने की जिद पर अड़ गईं। मामला तब बढ़ा जब एक युवती के पिता ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी पर दूसरी युवती शादी का दबाव बना रही है।
परिजनों के अनुसार, दूसरी युवती उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती साथ रहने और शादी करने की ज़िद कर रही है। यह स्थिति देखकर परिवार परेशान हो गया और उन्होंने थाने में मामला दर्ज करवाया।
थाने की पुलिस ने दोनों युवतियों से बातचीत की और उन्हें समझाया कि भारत में आपसी सहमति से दो बालिग लड़कियां साथ रह सकती हैं, लेकिन कानूनी रूप से शादी की अनुमति नहीं है। पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि समाज और कानून दोनों की अपनी सीमाएं हैं।
हालांकि, एक युवती ने पुलिस की बात मान ली, लेकिन दूसरी अब भी शादी करने पर अड़ी हुई है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर रही है।
LGBTQ+ समुदाय के लोगों को अब आपसी सहमति से संबंध बनाने और साथ रहने का अधिकार है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को रद्द कर दिया था। लेकिन समलैंगिक विवाह को अब तक भारत में कानूनी मान्यता नहीं मिली है।
इस तरह के मामलों में परिवार और समाज की सोच अक्सर कानून से भी पहले आ जाती है। जहां एक ओर युवा अपनी पहचान और पसंद के साथ जीना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज की परंपराएं और नियम उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं।
पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियां बालिग हैं, इसलिए ज़बरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। फिलहाल स्थिति शांत है और काउंसलिंग जारी है।
