उत्तराखंड परिवहन निगम में खुद को अक्षम बताकर विभिन्न कार्यालयों में मौज काट रहे चालकों की अब खैर नहीं। महाप्रंबधक (प्रशासन) अनिल गबर्याल ने सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों व केंद्र प्रभारियों को आदेश दिया है कि 58 वर्ष से कम आयु के किसी भी चालक से कार्यालय में कार्य न कराया जाए। इनसे केवल बस संचालन का कार्य लिया जाए।
इस मामले में केवल उन्हीं चालकों को राहत होगी जो वास्तव में किसी दुर्घटना के कारण बस संचालन में पूर्णतया अक्षम होंगे। महाप्रबंधक ने डिपो अधिकारियों से यह भी पूछा है कि जो चालक बसों पर डयूटी नहीं दे रहे, उनके विरुद्ध कभी कार्रवाई की गई या नहीं।