नए आपराधिक कानून के रूप में देश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) इसी वर्ष एक जुलाई से लागू की गई थी। इसके बाद से यह पहला मौका है जब अतिक्रमण के मामले में शहर में बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
रेहड़ी-ठेली से यातायात हो रहा बाधित
दून की तंग सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क से लेकर फुटपाथ तक कब्जे मुसीबत बने हुए हैं। दुकानों के सामान से लेकर रेहड़ी-ठेली के जमावड़े से यातायात बाधित हो रहा है। आमजन को पैदल चलने के लिए भी फुटपाथ नसीब नहीं हो रहा।
अभियान के दौरान पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में फुटपाथ व सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाते हुए यातायात व्यवस्था व राहगीरों के आवागमन को बाधित करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की। शहर में गांधी रोड, रायपुर रोड, धर्मपुर, पटेलनगर समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की गई।
प्रतिष्ठानों में काम करने वालों का सत्यापन न कराने पर 27 दुकानदारों के चालान
इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले कुल 84 दुकानदारों/प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कुल 48 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मुख्य मार्गों पर रेहड़ी/ठेली लगाकर आवागमन बाधित करने वाले 134 व्यक्तियों के पुलिस एक्ट में चालान करते हुए उनसे 38 हजार तीन सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वालों का सत्यापन न कराने वाले 27 दुकानदारों के चालान कर दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।