इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि पूर्व में सफल रहे लेकिन बाद में असफल हुए अभ्यर्थियों की दोबारा जांच कराई जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में शामिल मेडिकल बोर्ड की दोबारा जांच में शारीरिक दक्षता में फिट पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता होने पर नियुक्ति देने पर विचार का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों जो पूर्व में हुई किसी न किसी भर्ती में शारीरिक दक्षता में सफल हुए थे। बाद की भर्ती में असफल हो गए उनकी एक माह के भीतर बोर्ड गठित कर दोबारा जांच कराए और सफल अभ्यर्थियों को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अवसर दिया जाए।
प्रीति देवी, प्रबल कुमार सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और अनिल सिंह बिसेन ने पक्ष रखा।
