उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के अनुसार, लोकहित में उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत यह आदेश लागू किया गया है। अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से राज्य में सभी राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल निषिद्ध रहेगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह कदम राज्य में सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आदेश के तहत कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को इस अवधि में हड़ताल या अन्य कार्य रोकने वाली गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया है।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और सेवाओं में सतत सेवा और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस अवधि में सभी कर्मचारियों को नियमों और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे नागरिकों को सेवाओं में कोई व्यवधान न आए।
